6000 वाहन न ट्रांसफर होंगे न फिटनेस मिलेगा









 


6000 वाहन न ट्रांसफर होंगे न फिटनेस मिलेगा


 जिले के छह हजार वाहन अब न बिक सकेंगे और न ही किसी और के नाम पर ट्रांसफर हो सकेंगे। इन वाहनों का फिटनेस प्रमाणपत्र भी बनने पर रोक लगा दी गई है। इन वाहनों के नंबर आरटीओ कार्यालय ने वेबसाइट पर ब्लॉक कर दिये हैं। इस कार्रवाई की वजह चालान जमा नहीं करना है। इनमें चार हजार वाहन ऐसे हैं जिनका चालान नया मोटर वाहन अधिनियम लागू होने के बाद के हुआ है।


पहली सितम्बर से नया मोटर कानून लागू होने के बाद आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस ने ऑनलाइन चालान खूब किये। पिछले चार महीने में आरटीओ द्वारा छह हजार से ज्यादा वाहनों के चालान किए गए। इनमें से करीब दो हजार वाहन स्वामियों ने ही जुर्माना भरा। जुर्माना नहीं भरने वाले 4000 मामलों को आरटीओ ने कोर्ट में भेज दिया है। साथ ही वेबसाइट पर वाहनों को ब्लॉक कर दिया गया है।


आरटीओ के एक अधिकारी का कहना है कि महीने में करीब डेढ़ हजार चालान होते हैं। इनमें से बमुश्किल पांच फीसदी ही मौके पर चालान भरते हैं। वहीं करीब 20 फीसदी आरटीओ में आकर जुर्माने की राशि जमा करते हैं। शेष का पता नहीं है। इसकी वजह मोबाइल नंबर को लेकर भी दिक्कतें हैं। तमाम वाहन मालिकों के मोबाइल नंबर गलत दर्ज हैं। वहीं ज्यादातर लोग ऑनलाइन चालान के मैसेज को तरजीह नहीं दे रहे हैं।


चालान के बाद जुर्माना नहीं भरने की दशा में अब वाहन के ट्रांसफर से लगायत फिटनेस समेत अन्य काम आरटीओ में नहीं हो सकेंगे। आरटीओ ने अपनी वेबसाइट पर इन वाहनों को लॉक कर दिया है। अब कोर्ट से मामले के निपटारे के बाद ही इन वाहनों के काम आरटीओ में हो सकेंगे।


11 हजार लोगों ने नहीं जमा किया चालान


वर्ष 2016 से अभी तक करीब 11 हजार चालान ऐसे हैं जिनमें जुर्माने की राशि नहीं जमा हो सकी है। आरटीओ प्रशासन श्यामलाल का कहना है कि नये मोटर कानून में कोर्ट में जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है। लोगों को चाहिए कि वह ट्रैफिक कानूनों का पालन करें और चालान होने की स्थिति में तत्काल जुर्माना भर दें।


एक करोड़ से अधिक का जुर्माना, जमा हुए 35 लाख


पिछले तीन महीने में आरटीओ प्रवर्तन की टीम ने महीने में करीब एक करोड़ रुपये तक जुर्माना ठोका है। लेकिन प्रत्येक महीने बमुश्किल 32 से 35 लाख रुपये ही राजस्व में जमा हो रहा है।


बोले आरटीओ प्रवर्ततन


पिछले दिनों में टारगेट से काफी अधिक चालान काटे गए हैं। ट्रैफिक कानून तोड़ने वाले कई लोगों का चालान हुआ लेकिन उन्होंने जुर्माना नहीं भरा। सभी मामलों को कोर्ट में भेज दिया गया है। जब तक मामले का निस्तारण नहीं हो जाता वाहन से संबंधित किसी प्रकार का शुल्क आरटीओ में नहीं जमा होगा। वाहन स्वामी वाहन को एम परिवहन एप पर एक बार जरूर चेक कर लें।


- डीडी मिश्रा, आरटीओ प्रवर्तन














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